
श्रीकांत दास / विशाल विचार
उधवा, साहिबगंज जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी के निर्देश पर शुक्रवार को +2 हाई स्कूल उधवा में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान संचालित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों, मोटर वाहन अधिनियम तथा सुरक्षित यातायात व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गईं।अधिकारियों ने छात्रों को बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी नाबालिग द्वारा वाहन चलाना कानूनन दंडनीय है। नाबालिग वाहन चलाते पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत ₹25,000 का जुर्माना तथा अभिभावक/वाहन स्वामी के लिए 6 माह के कारावास का प्रावधान है।विद्यार्थियों को दिए गए प्रमुख निर्देश दोपहिया वाहन चलाते समय स्वयं तथा परिजनों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने की अपील।चार पहिया वाहनों में यात्रा के दौरान सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग।ओवरस्पीडिंग से बचने एवं सभी यातायात नियमों का पालन करने पर जोर।गुड सामरिटन (नेक नागरिक) के अधिकारों की जानकारी अभियान में विद्यार्थियों को ‘गुड सामरिटन’ नीति के बारे में भी जागरूक किया गया। बताया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की गोल्डन ऑवर में सहायता करने वाले नेक नागरिक को सरकार द्वारा ₹2000 प्रोत्साहन राशि और प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐसे नेक नागरिकों को किसी भी कानूनी कार्रवाई या पुलिस पूछताछ से पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है।कार्यक्रम में जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक नीरज कुमार साह, REA अनुज पराशर, आईटी सहायक राजहंस, थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज सहित पुलिस बल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
