एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी।

श्रीकांत दास / विशाल विचार
राजमहल साहिबगंज। राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडई स्थित एक गैरेज में बुजुर्ग व्यक्ति की गला रेतकर हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। इस संबंध में राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया।एसडीपीओ ने बताया कि दिनांक 31 दिसंबर 2025 (बुधवार) को लगभग 9:10 बजे राजमहल थाना को सूचना प्राप्त हुई कि मंडई क्षेत्र स्थित एक गैरेज में एक बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस पदाधिकारियों को अवगत कराया गया।साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह के निर्देश पर एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी एवं गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान की।पुलिस ने इरफान शेख उर्फ फारूक शेख (उम्र 22 वर्ष), पिता मो. इकराम शेख, निवासी बेगमपुरा, मंडई, थाना राजमहल, जिला साहिबगंज को गिरफ्तार किया।पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आरी भी बरामद कर ली गई है इस संबंध में राजमहल थाना कांड संख्या 01/2026, दिनांक 01 जनवरी 2026 को धारा 103(1) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को आज 01 जनवरी 2026 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।इस कार्रवाई में निम्न पुलिस पदाधिकारी एवं बल शामिल रहे पुलिस निरीक्षक (प्रभाग) राजीव रंजन राजमहल थाना प्रभारी हसनैन अंसारी राधानगर थाना प्रभारी अमर मिंज,तीनपहाड़ थाना प्रभारी मृत्युंजय पांडेय पु.अ.नि. ओमप्रकाश चौहान, पु.अ.नि. शंभू शंकर सिंह स.अ.नि. मो. जमील, सशस्त्र बल के जवान उपस्थित थे पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
