सुमन कुमार दत्ता -विशाल विचार (पाकुड़)
पाकुड़: पाकुड़ के व्यापारियों और आम नागरिकों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पाकुड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं नगर परिषद, पाकुड़ के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 26 दिसंबर (शुक्रवार) और 27 दिसंबर (शनिवार) को विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर होल्डिंग टैक्स, जल कर और ट्रेड लाइसेंस से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगाया जा रहा है।
शिविर का समय और स्थान
यह दो दिवसीय शिविर सुबह 11 बजे से संजीव कुमार खत्री (अम्बेडकर चौक, मालपहाड़ी रोड, पाकुड़) के प्रतिष्ठान पर आयोजित होगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को एक ही छत के नीचे ट्रेड लाइसेंस बनवाने, नवीकरण (Renewal) करने और टैक्स भुगतान की सुविधा प्रदान करना है।
नगर परिषद द्वारा निर्धारित ट्रेड लाइसेंस शुल्क (वार्षिक)
नगर परिषद ने प्रतिष्ठान के क्षेत्रफल के आधार पर वार्षिक शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया है:
| प्रतिष्ठान का क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | वार्षिक शुल्क (रुपये) |
| 0 से 100 वर्ग फुट | 300 रुपये |
| 101 से 500 वर्ग फुट | 500 रुपये |
| 501 से 1000 वर्ग फुट | 1500 रुपये |
| 1001 वर्ग फुट से अधिक | 2500 रुपये |
नोट: व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार अधिकतम 10 वर्षों तक के लिए एक साथ ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज (Checklist)
शिविर में आने वाले नागरिकों और व्यापारियों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लाना अनिवार्य है:
- पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक।
- निवास/स्थान प्रमाण: होल्डिंग टैक्स रसीद, रेंट एग्रीमेंट या बिजली बिल।
- नवीकरण हेतु: पुराने ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स रसीद की छायाप्रति (Photocopy)।
- ट्रेड लाइसेंस फॉर्म: यह शिविर स्थल पर ही उपलब्ध कराया जाएगा।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील
पाकुड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने क्षेत्र के सभी व्यापारी भाइयों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष शिविर का लाभ उठाएं। समय पर ट्रेड लाइसेंस बनवाने और टैक्स भुगतान करने से न केवल कानूनी जटिलताओं से बचा जा सकता है, बल्कि यह शहर के विकास में भी सहायक होगा।
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