सुमन कुमार दत्ता /विशाल विचार
पाकुड़ :-समाहरणालय में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त कुल 25 लाभुकों के आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया गया। इनमें अनुसूचित जनजाति के 8, अनुसूचित जाति के 1 तथा पिछड़ा वर्ग के 16 लाभुक शामिल हैं।इस योजना का उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य लाभ हेतु आर्थिक सहायता और पौष्टिक आहार प्रदान करना है, जिससे वे गंभीर बीमारियों के उपचार में आर्थिक संकट से बच सकें।
स्वीकृत सहायता राशि
- व्यस्क लाभुक: ₹3,000 से ₹5,000 तक
- अव्यस्क लाभुक: ₹1,500 से ₹2,500 तक
- कैंसर पीड़ित व्यस्क लाभुक: ₹25,000 तक
- कैंसर पीड़ित अव्यस्क लाभुक: ₹15,000 तक
बैठक में संबंधित समितियों ने सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद इन लाभुकों के आवेदन को स्वीकृति दी। लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं:
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुँचाया जाए।
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