श्रीकांत दास / विशाल विचार

साहिबगंज,झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज अखिल कुमार के मार्गदर्शन में बिजली मामलों के निपटारे हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन दिनांक 29 नवम्बर, 2025 को किया जाएगा। यह विशेष लोक अदालत मासिक लोक अदालत के साथ ही आयोजित होगी।इस संबंध में आज एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज अखिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शेखर कुमार, प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत तथा झारखण्ड राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, साहिबगंज के अभियंता उपस्थित रहे।इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य बिजली से संबंधित विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करना, उपभोक्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं के बीच विश्वास एवं सद्भाव स्थापित करना, तथा लंबित मुकदमों की संख्या को कम करना है।झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) द्वारा इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की गई है और अधिक से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।24 से 28 नवम्बर, 2025 तक पूर्व-लोक अदालत बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें संबंधित पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवादों के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही, जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बिजली संबंधी मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।पी.एल.वी. (पारा विधिक स्वयंसेवक) न्याय मित्र बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक करने और नोटिस वितरण के कार्य में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मामलों के प्रभावी समाधान हेतु कुशल मध्यस्थों की सेवाएं भी ली जाएंगी, ताकि दोनों पक्ष बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के एक वैध एवं संतोषजनक समझौते पर पहुँच सकें।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज अखिल कुमार ने आमजन से अपील की है कि वे अपने बिजली संबंधी प्री-लिटिगेशन और न्यायालय में लंबित मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति, राजमहल में कार्यालय अवधि के दौरान दाखिल करा सकते हैं।किसी भी प्रकार की सहायता के लिए प्राधिकार के मोबाइल नंबर 9471521725 या ईमेल dlsasahibganj@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएँ और अपने लंबित या प्री-लिटिगेशन बिजली मामलों का निस्तारण इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से करवाएँ।

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